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बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 41एए के प्रावधानों और रिट याचिका संख्या 3132/2004 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने गरीब और गरीब परिवारों के रोगियों को मुफ्त और रियायती चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इन धर्मार्थ अस्पतालों को गरीब मरीजों के इलाज के लिए 10% बिस्तर मुफ्त में आरक्षित करना अनिवार्य है। जबकि 10% बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए रियायती दरों यानी 50% रियायत पर इलाज के लिए आरक्षित हैं।

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